किसी व्यक्ति की ID का दुरुपयोग कर सिम निकलवाकर मोबाइल चलाने की घटनाएँ अक्सर आपके संज्ञान में भी आती होगी | एक नज़र में साधारण से लगने वाले इस फर्जीवाड़े की गंभीरता का अंदाजा तब होता है जब वह मोबाइल नंबर किसी अपराध या आतंकी घटनाओं में संलिप्त पाया जाता है| ऐसे में लाख टके का सवाल सबके मन में आता होगा कि कैसे पता लगाए कि अपनी आईडी पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं | फिलहाल आपकी जानकारी के लिए भारत सरकार ने निकाला है आसान तरीका|
दरअसल भारत सरकार ने आम लोगों को इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए एक पोर्टल दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन तैयार tafcop.dgtelecom.gov.in किया है। जिसमें देशभर में चालू सभी मोबाइल नंबर का डेटाबेस अपलोड है, जिससे स्पैम और फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। यहां से आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपकी ID पर कितने सिम चालू हैं। यदि कोई आपकी ID पर सिम चला रहा है तब उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में महज 30 सेकेंड का वक्त लगता है। फिलहाल संबन्धित जानकारी के लिए इस प्रोसेस को अपनाना होगा |
ऐसे जाने,एक आईडी पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं
पहले दूर संचार विभाग के tafcop.dgtelecom.gov.in पोर्टल पर जाना होगा | जिसके बाद यहां बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP की मदद से लॉगइन करें। अब उन सभी नंबर्स की डिटेल आ जाएगी जो आपकी ID से चल रहे हैं। अब इस लिस्ट में कोई ऐसा नंबर है जिसे आप नहीं जानते, तब उसकी रिपोर्ट भी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए नंबर और ‘This is not my number’ को सिलेक्ट करें। अब ऊपर की तरफ दिए बॉक्स में ID में लिखा नाम डालें। साथ ही अब नीचे की तरफ Report के बॉक्स पर क्लिक कर दें। शिकायत करने के बाद आपको एक टिकट ID रिफरेंस नंबर भी दिया जाता है। जिसके माध्यम से आप इस रिपोर्ट पर हुई कार्यवाही के बारे में जान सकते है | वैसे नियम के मुताबिक, एक ID पर 9 सिम एक्टिवेट किए जा सकते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर, असम सहित उत्तर-पूर्व राज्य की ID पर 6 सिम ही एक्टिवेट होंगे।
क्या कहते हैं एक आईडी पर सिम रखने के नियम
अमूमन एक आईडी पर समान्यता 9 सिम जारी करवाए जा सकते हैं | हालांकि कश्मीर और उत्तरपूर्व के राज्यों में यह संख्या 6 रह जाती है | यदि कोई तय नंबर से ज्यादा सिम रखता है तब उसे सभी सिम की KYC करानी होगी। इसे लेकर भारत सरकार 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। समान्यता KYC के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। वहीं इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग ग्राहकों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।