देहरादून । राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में म्यूज़िक चोरी करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। ये केस KGF-2 की म्यूजिक लेबल कंपनी MTR ने दर्ज कराया है, जिसमे आरोप है कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन में KGF-2 का गाना- समुंदर में लहर उठी है ज़िद्दी ज़िद्दी है तूफ़ान चट्टानें भी काँप रही है ज़िद्दी ज़िद्दी है तूफ़ान… का इस्तेमाल किया है। इसके लिए उनसे परमिशन नहीं ली गई है। म्यूजिक कंपनी MTR का कहना है- KGF 2 के हिंदी वर्जन के राइट्स पाने के लिए कंपनी ने मेकर्स को मोटी रकम चुकाई थी, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक एजेंडे और मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए बिना किसी लाइसेंस के भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन में साउंडट्रैक का इस्तेमाल किया।
राहुल गांधी, जयराम रमेश, और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ IPC की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी), 120 B (आपराधिक साजिश) और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज किया गया है। किसी रचना को प्रकाशित एवं उसकी कॉपी करने के अधिकार को कॉपीराइट अधिकार कहते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 63 के तहत 3 साल की जेल और 50000 से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा है।