देहरादून । सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मस्तु दास ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद चम्पावत की 55-चम्पावत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन, 2022 के मतदान हेतु सभी मतदाताओं द्वारा मतदाता फोटा पहचान पत्र का प्रयोग किया जायेगा, जो मतदाता अपनी पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते हैं, उन्हें पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज, वैकल्पिक फोटो पहचान के तौर पर प्रस्तुत करना होगा।