देहरादून। केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय ने डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स को राहत दी हैं। सरकार ने मानसून सीजन में पेश ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस ले लिया है। सूचना मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विचार विमर्श के बाद इसका नया मसौदा तैयार किया जाएगा। सरकार के लाए इस नए ब्रॉडकास्टिंग बिल ने इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के दिल की धड़कन बड़ा दी थी । पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट को वापस लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि विधेयक का एक मसौदा तैयार हो रहा है। इस मसौदा विधेयक को 10 नवंबर 2023 को जनता और हितधारकों (जिनपर यह कानून प्रभाव डालेगा) की राय लेने के लिए स्पष्टीकरण नोट्स के साथ सार्वजनिक किया गया था। विभिन्न संघों सहित कई लोगों से इस मसौदे पर सुझाव/ टिप्पणियां मिली हैं। मंत्रालय हितधारकों के साथ मसौदा विधेयक पर चर्चा करने के लिए परामर्श श्रृंखला आयोजित कर रहा है। लिहाजा आम जनता की बार फिर राय देने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय लिया गया है। आगे इस मुद्दे पर विस्तृत विमर्श के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा । फिलहाल डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स इसे राहत की खबर बताते हुए अपना पक्ष रखने का सुनहरा मौका मान रहे हैं ।