अमूमन हम हाईफ़ाई सलूनों में बाल काटने के मंहगे रेटों की चर्चा सुनते होंगे | लेकिन एक घटना में सलून को ही महिला के बाल काटना इतना मंहगा पड़ा कि अब उसे मुआवज़े के तौर पर दो करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ रहा है | और यह सब विदेश में नहीं बल्कि अपने ही देश में हुआ है वो भी दिल्ली में | जिसमें उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने गलत ढंग से बाल काटने पर सलून को यह आदेश दिया है |
दरअसल यह सारा मामला है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग का, जिसने दिल्ली के एक होटल स्थित सलून को एक महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर का दोषी पाया है | आयोग ने बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में अब उसे दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है । इस पूरे आदेश में आयोग की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं अपने बालों का बहुत ख्याल रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती है | संबन्धित केस में भावनाओं से अतिरिक्त पीड़ित महिला मॉडल है लिहाजा उसके कैरियर के नुकसान को देखते हुए यह मुआवजे राशि तय की गयी है ।
दरअसल आयोग में शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुन्दर बालों के कारण ही ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल है | पीड़िता ने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की है और अब भी उनसे अनुबंध से जुड़ी हुई है | उसका आरोप है कि उसके इच्छा के विपरीत गलत ढंग से बाल काटने से उन्हें अपना काम खोकर बहुत नुकसान हुआ है | इसके अलावा होटल ‘हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही करने से उसका सिर जल गया और अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हो रही है। बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा । वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पायी और उसका टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया ।
आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी सलून शिकायतकर्ता को आठ सप्ताह में दो करोड़ रुपये का मुआवजा दे । फिलहाल आरोपी को दिया यह आदेश देश के अन्य सलूनों के लिए भी एक सबक का काम करेगा कि अपने काम में ऐसी त्रुटि उन्हे कितनी भारी पड़ सकती है |